खाद्य सुरक्षा नियामक ने देशभर में चाय उद्योग में सर्वेक्षण कराया था और नमूने जमा किए थे
केंद्र सरकार ने जारी किया फूड सेफ्टी इंडेक्स
1 अक्टूबर के बाद अगर कोई ऐसी खाने-पीने की वस्तु बेचेगा, जिस पर उसकी निर्माता कंपनी का FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई होगी